राजनांदगांव

डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के लिये आयुक्त ने ली पंजीकृत वास्तुविद एवं इंजीनियरों की बैठक

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(उदय मिश्रा) : राजनांदगांव – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 जनवरी को नगरीय क्षेत्रों मे 500 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लाट्स पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाईन की शुरुआत की गई। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के लिये आज नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने निगम सभागृह में पंजीकृत वास्तुविद, इंजीनियर एवं पर्यवेक्षकों की बैठक ली तथा डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि अब से नये प्रक्रिया के आधार पर भवन अनुज्ञा समय सीमा में जारी करना है। नगर निगम द्वारा डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम के आज प्रथम दिन 10 लोगों को भवन अनुज्ञा जारी किया गया।

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बैठक में आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि मकान बनाने के लिये नगर निगमों द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने की प्रक्रिया में समय लगता था उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये नगर पालिक निगम क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के आवासीय भवनों हेतु मानव हस्तक्षेप रहित डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। उक्त नये सिस्टम के आधार पर ही अब भवन अनुज्ञा जारी करना है। उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से भवन अनुज्ञा हेतु आवश्यक दस्तावेज व नक्शा अपलोड किये जाने के उपरांत 1 रूपये की प्रक्रिया शुल्क पर अस्थाई भवन अनुज्ञा जारी हो जायेगा। तद्उपरांत 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात पूर्ण भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया से हितग्राही को बिना किसी जटिलता के सरलतापूर्वक भवन अनुज्ञा प्राप्त हो जायेगा। उन्होंने वास्तुविद, इंजीनियर एवं पर्यवेक्षकों सहित नगर निगम के अभियंताओं से कहा कि शासन के नियमों का पालन करने किसी प्रकार की लापरवाही न हो एवं समय सीमा में दस्तावेेंज की जॉच कर प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्ण भवन अनुज्ञा प्रदान किया जाये। वास्तुविद, इंजीनियर एवं पर्यवेक्षकों ने भी शासन की डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम को सरल एवं अच्छा बताते हुये मकान बनाने वाले लोगों के लिये हितकारी बताया और नये सिस्टम के आधार पर कार्य करने की सहमति दिये।

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नगर निगम द्वारा डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम प्रारंभ होने के प्रथम दिन 10 से अधिक लोगों को भवन अनुज्ञा जारी किया गया। आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शासन नियमों के तहत नियमानुसार अतिशीघ्र भवन अनुज्ञा जारी किया जायेगा।

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