छत्तीसगढ़

BREAKING : कोरोना पर लगाम कसने कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया नया आदेश, पढ़िए आदेश की कॉपी……

Advertisement

छत्तीसगढ़ – जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने धारा 144 आज लागू कर दिया है। इससे पहले नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदित हो कि कोरोना वायरस एवं ओमीक्रान एक संक्रामक बीमारी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोरोना वायरस एवं ओमिक्रान से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जाये। रायगढ़ जिले में उक्त वायरस के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिकान के रोकथाम हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि –👇👇

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button