छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट पहुंचा चौपाटी निर्माण विवाद,मूणत व जयंती पटेल ने दायर की जनहित याचिका

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(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर : राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। याचिका में मास्टर प्लान को दरकिनार कर एजुकेशन अब के पास चौपाटी बनाने को अवैधानिक बताया गया है।

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दरअसल, रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के सामने नगर निगम चौपाटी बना रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। राजेश मूणत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने एडवोकेट प्रदीप मिश्रा जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चौपाटी निर्माण कार्य रोकने की मांग की है।

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याचिका में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम का मास्टर प्लान 2011 में बना था, जिसे 2021 में एप्रुव कराया गया है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास कमर्शियल एक्टीविटी स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और नगर निगम की ओर से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के अवैधानिक रूप से चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है।

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याचिकाकर्ताओं की तरफ से सोमवार को सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए तर्क रखा। उन्होंने सभी तथ्यों को हाईकोर्ट को बताया। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, रायपुर कलेक्टर, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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