बिलासपुर

नाबालिग हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, एक तरफा आशिक ने की दुष्कर्म की कोशिश मना करने पर कर दी हत्या….

बिलासपुर – बुधवार को महमंद के जंगल में मिली लाश की गुत्थी को तोरवा पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में मृतिका नाबालिक निकली। पुलिस को शुरू से ही शक था कि आरोपी ने मृतिका के संग शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया और उसका विरोध करने पर ही उसने एलुमिनियम के तार से उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में तोरवा पुलिस ने लाल खदान निवासी मुख्य आरोपी सूरज कश्यप उर्फ राजा और उसके साथी महेंद्र पासी को गिरफ्तार किया है।

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साहू परिवार की हालत खराब होने पर उनकी छोटी बेटी भी नौकरी कर घर खर्चे में सहयोग करती थी। पता चला कि वही रहने वाला सूरज उस पर लंबे समय से बुरी नियत रखता था और कई बार वह किशोरी को प्रपोज भी कर चुका था। लेकिन हर बार किशोरी उसे मना कर देती, लेकिन फिर भी सूरज कश्यप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। घटना वाले दिन किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी। सुबह करीब साढ़े 9 बजे निकली किशोरी दोपहर तक नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। जिसके बाद सब ने उसकी तलाश शुरू की तो जंगल झाड़ी में उसकी लाश मिली। हत्यारे ने तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और फिर उसके मुंह में बेशर्म की पत्तियां भी ठूंस दी थी।

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पुलिस को जानकारी मिली की घटना के दिन मृतिका अपने काम पर नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और इस कारण से वह काफी कमजोर भी थी। सुबह जब नाबालिग किशोरी शौच के लिए निकली तो उसे शौच के लिए जाते महेंद्र पासी ने देख लिया जिसने इसकी जानकारी सूरज को दे दी। सूरज कश्यप और महेंद्र किशोरी का पीछा करते हुए जंगल पहुंच गए। जहां पहले तो सूरज कश्यप ने मृतिका को अपने भरोसे में लिया और फिर वे उसे सुनसान में लेकर गए, जहां बेशर्म के झाड़ियों में उसे पटक कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बीमारी की वजह से मृतिका काफी कमजोर हो गई थी, इसका फायदा आरोपियों ने उठाया और उसकी इच्छा विरुद्ध उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। जब किशोरी शोर मचाने लगी तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में बेशर्म के पत्ते ठूस दिया। लेकिन मृतिका ने उन्हें धमकी दी कि वह यह बात सबको बता देगी। इसलिए डर कर सूरज कश्यप और महेंद्र ने पास ही पड़े एलुमिनियम के तार से उसका गला घोट दिया। यह तार खेत की मेड़ में लगा हुआ था, जो उनका हथियार बन गया।

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गिरफ्तार आरोपियों पर अपराध क्रमांक 250/21 धारा 302, 376, 34 भादवि 4,6, पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया।

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