मुंगेली

सटोरिया का अवैध मकान ध्वस्त, जमानत खारिज, गिरफ्तारी पर 1,000 रुपए इनाम घोषित

मुंगेली जिले में सट्टा कारोबार से जुड़े उपसरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महाराज पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। शासन–प्रशासन ने उनके द्वारा मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए मकान और दुकान को आज जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया।

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फास्टरपुर–खैरा/सेतगंगा क्षेत्र में 47 वर्षीय योगेंद्र शर्मा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहा था।प्रशासनिक टीम में नायब तहसीलदार, राजस्व अमला और पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस के अनुसार योगेंद्र शर्मा लंबे समय से युवाओं को लालच देकर सट्टा खिलाने का काम कर रहा था, जिस पर थाना फास्टरपुर में छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। आरोपी लगातार फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

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मुंगेली जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से सशक्त पैरवी कर बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी जुआ, भादवि और शांतिभंग से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और सट्टा लिखने वालों के बयान ने कोर्ट को जमानत खारिज करने पर मजबूर कर दिया।

मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने फरार आरोपी योगेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी पर 1,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी का सुराग देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

एसपी ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों—शराब, जुआ, सट्टा और नशे—के खिलाफ अभियान “पहल” के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि युवाओं को गलत रास्ते से बचाया जा सके।

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