बिलासपुर

आदिवासियों की जमीन बेचने वाले फरार 2 आरोपियों ने कोर्ट में किया समर्पण, भेजे गए जेल…..

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(आशीष मौर्य) : बिलासपुर – भारतीय नगर निवासी बिल्डर टिशू राणा ने जमीन दलाल जगत राम साहू के साथ मिलकर अनपढ़ आदिवासी अमोली ध्रुव ने नाम ,आदिवासी जमीन खरीदी और पावर ऑफ अटार्नी बनाकर गलत ढंग से बेच दी,इस मामले में पीड़ित जमीन के आममुखतीयर संजीत मिंज ने 4 मार्च 2021 को सिविल लाइन थाने में आरोपी टिशू राणा,जमीन मालिक अमोली ध्रुव और जमीन दलाल जगत राम साहू के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज किया।मामले में 7 मार्च को अमोली ध्रुव को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया।चार महीने जेल में रहने के बाद उसे हाई कोर्ट से जमानत मिली।

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आरोपी

बिल्डर टिशू राणा ने अपने आदिवासी कर्मचारी अमोली ध्रुव के नाम खरीदा था जमीन :-बिल्डर टिशू राणा ने अपने कर्मचारी अमोली ध्रुव के अनपढ़ होने का फायदा उठाया और मोपका में आदिवासी जमीन खसरा नम्बर 1872 रकबा 82 डिसमिल और 1852/1 रकबा 84 डिसमिल अमोली के नाम खरीदा, जमीन की हेरा फेरी और बिक्री से अनजान अमोली ने टिशू राणा और जगत राम साहू के कहने पर जमीन की रेजिस्ट्री की और आदिवासी जमीन बेचकर टिशू राणा ने एक करोड़ से भी अधिक रुपये कमाए।

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बिल्डर टिशू राणा ने इस तरह किया जमीन की हेरा फेरी : बिल्डर टिशू राणा ने अपने अनपढ़ कर्मचारी अमोली के नाम खरीदी गई भूमि के विक्रय का सौदा 22 अप्रैल 2015 में पंजीकृत आममुखतीयार कर संजीत मिंज को बेचने का करार किया। संजीत मिंज को 1852/1 रकबा 84 डिसमिल जमीन पसंद थी लेकिन टिशू राणा ने कहा कि वह बेचेगा तो दोनो खसरे की जमीन को एक साथ बेचेगा,इसके लिए टिशू राणा ने खसरा नम्बर 1872 रकबा 82 डिसमिल का 24 लाख और खसरा 1852/1 का 25 लाख यानी दोनो खसरे की भूमि को बेचने 49 लाख रुपये रेट तय किया,टिशू ने संजीत और उसके चाचा भक्ति प्रकाश मिंज से कहा कि तुम लोग दोनो खसरे की भूमि ले लो,मुझे सिर्फ 49 लाख से मतलब है,इस भरोशे में आकर संजीत ने खसरा नम्बर 1872 की बिक्री के लिए 24 लाख रुपये खाते से निकलकर नगद दिया।बाद में टिशू राणा ने कहा कि 1852/1 का जो पैसा है 25 लाख उसको मैं खसरा नम्बर 1872 को बेच के ले लेता हूं,उसके लिए बिल्डर टिशू राणा ने,साजिश रचते हुए अमोली ध्रुव के खाते में रेजिस्ट्री का पैसा लिया।और बाद में गलत ढंग से अन्य लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कर दी।और अनुबंधित 1852/1 की भूमि को भी फर्जी तरीके से बेच दिया

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हाई कोर्ट से दो बार हो चुकी है जमानत खारिज, इसलिए किया कोर्ट में समर्पण:-7 माह से फरार बिल्डर आरोपी टिशू राणा और जगत राम साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी अमोली ध्रुव जो कि अनपढ़ है अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि “प्रकरण प्रथम दृष्टिया SC /ST एक्ट आकर्षित हो रहा है,हाई कोर्ट ने यह मानते हुए की अमोली ध्रुव स्वयं अनपढ़ आदिवासी है खुद एक पीड़ित की तरह दर्शित हो रहा है मानते हुए 30/07/21 को अमोली को जमानत मिल गयी।जबकि बिल्डर टिशू राणा और जमीन दलाल की।जमानत खारिज हो गयी।

बिल्डर टिशू राणा और जगत राम साहू के खिलाफ उसके कर्मचारी अमोली ध्रुव ने एसपी कार्यलय में की शिकायत : टिशू राणा के साजिश में 420 के मामले में आरोपी अमोली ध्रुव ने एसपी को पत्र लिखकर टिशू राणा और जगत राम साहू के खिलाफ SC/ST एक्ट के मामला दर्ज करने आवेदन किया है।और अपने पत्र में लिखा है कि टिशू राणा ने जगत राम साहू के साथ मिलकर मुझ अनपढ़ को फसाया है,उसने आरोप लगाया कि जमीन की बिक्री का पैसा और बैंक के कागजात टिशू रखा है।

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