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रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसे लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार रायपुर शहर के 21 थानों में RDPCS यानी रायपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा।इसके साथ ही रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के 12 थानों को भी नई व्यवस्था में शामिल किया गया है। वहीं, रायपुर ग्रामीण पुलिस जिले के लिए अलग से पुलिस अधीक्षक की नई पदस्थापना की जाएगी।

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अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला कमिश्नरेट से पूरी तरह अलग रहेगा। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले—बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़ सहित अन्य ग्रामीण थाना क्षेत्र—पुरानी व्यवस्था के तहत ही संचालित होंगे।

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राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में पुलिस आयुक्त और कमिश्नरेट अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण कानूनों के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, शस्त्र अधिनियम 1959, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण एवं भीड़ नियंत्रण कानून तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से राजधानी में अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी। नई व्यवस्था के तहत पुलिस को सीधे अधिकार मिलने से कानून-व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

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