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बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर बैन को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस……3 हफ्ते में मांगा जवाब

गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्युमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। बीबीसी की डॉक्युमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन में गुजरात दंगों को लेकर कई दावे किए गए हैं, जिसको लेकर केंद्र ने इसको सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर बैन कर दिया था।


बीबीसी की डॉक्युमेंट्री पर बैन के बाद से देशभर में विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। जिसके बाद बैन के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) की डॉक्युमेंट्री में दिखाई गई सच्चाई से सरकार डर गई है। याचिका में कहा गया कि ये बैन द्वेषपूर्ण और मनमाना होने के साथ-साथ असंवैधानिक है। एक याचिका में तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि सरकार या उसकी नीतियों या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना संप्रभुता का उल्लंघन करने के समान नहीं है।

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