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सिखों की हत्या के केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत, हुए बरी, काट रहे उम्रकैद

(शशि कोन्हेर) : पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वर्ष 1984 में सिख दंगों से जुड़े दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले पर राउज एवेन्यू अदालत ने फैसला सुना दिया है।

अदालत ने इस मामले में आरोपी कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार और चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने भीड़ को उकसाने व अन्य आरोपों के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उन पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा है।

ज्ञात रहे कि इस मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 13 साल पहले जुलाई 2010 में सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह सिखों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे। इस मामले में सज्जन कुमार जमानत पर थे। जबकि अन्य मामलों में सज्जन कुमार जेल में हैं। वहीं दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार जेल में उम्रकैद की सजा भी काट रहे हैं।

यह मामला सुलतानपुरी इलाके में दो नवंबर 1984 को भड़के सिख विरोधी दंगों से संबंधित है। यहां एक गवाह चाम कौर ने बयान दर्ज कराए थे कि उसने सज्जन कुमार को भीड़ को उकसाते देखा। जिसके बाद भीड़ ने सिखों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। परन्तु अब अदालत ने माना कि एक भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है जो कांग्रेस नेता की दोष सिद्धि को साबित करता हो।

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