छत्तीसगढ़

किरायदार के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लिखाने के आरोपित महिला की याचिका निराकृत

(कमलेश शर्मा).: बिलासपुर। किरायदार के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखाने वाले विरूध्द करवाई किये जाने खिलाफ पेश याचिका को निराकृत करते हुए संबंधित न्यायालय में जाने का निर्देश दिया है।


सूत्रों के मुताबिक होटल रसोई इन के संचालकों के खिलाफ तारबाहर थाना में श्रुति सिंघल ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना में यह बात सामने आई कि रघुवर दयाल सिंघल ने होटल रसोई इन को किराया में मुकेश चौकसे को दिया है। होटल खाली कराने नोटिस दिया गया था इसी रंजिश में षणयंत्र कर उनके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लिखाई गई है।

मजिस्टेट के समक्ष बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्रार्थिया श्रुति सिंघल के खिलाफ करवाई हेतु मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर उसी दिन न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। इस करवाई के खिलाफ श्रुति सिंघल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिका में सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका में किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने याचिककर्त्ता को सम्बन्धित न्यायालय में जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संबंधित न्यायालय को 8 सप्ताह में प्रकरण में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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