सिम्स में POSH Act 2013 पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर हुई व्यापक चर्चा

(जयेन्द्र गोले) : बिलासपुर के सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए POSH Act 2013 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन सिम्स के बायोकैमिस्ट्री लेक्चर हॉल में किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिष्ठाता डॉ. रमनेश मूर्ति थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. भूपेंद्र कश्यप उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंतरिक समिति की अध्यक्ष डॉ. आरती पांडे ने की।
विशेष व्याख्यान में अधिवक्ता रीता राजगीर ने POSH Act 2013 की पृष्ठभूमि, विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल की परिभाषा, और यौन उत्पीड़न की श्रेणियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और शोषण-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सशक्त कानूनी उपाय है।
डॉ. आरती पांडे ने कार्यस्थल की परिभाषा और इसमें आने वाले विभिन्न कर्मचारी वर्गों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि POSH एक्ट के अंतर्गत ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल, NGO, गाड़ियों में यात्रा या वर्क फ्रॉम होम भी शामिल है।
इस कार्यशाला में डॉ. रश्मि गुप्ता, डॉ. शिक्षा जांगड़े, डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. नायक, डॉ. हेमलता, डॉ. जोगी और प्रशांत निगम सहित बड़ी संख्या में छात्राएं व कर्मचारी उपस्थित रहे।




