छत्तीसगढ़बिलासपुर

मैडी और डैनी के खिलाफ लगी रासुका, ऋषभ पनीकर को किया गया जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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(आशीष मौर्य के साथ प्रदीप भोई) : बिलासपुर :  चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए है। कलेक्टर ने SP के प्रतिवेदन पर जिले से तीन लोगों को जिला बदर कर दिया है।

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ऋषभ पानीकर


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव झा ने जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए रितेश निखारे उर्फ मैडी जरहाभांठा, संतोष उर्फ डैनी साहू खमतराई के विरुद्ध रासुका और ऋषभ पानीकर दयालबंद के विरुद्ध जिलाबदर के आदेश दिए हैं।

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चुनाव आयोग द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्ती बरतने के निर्देश की कड़ी में यह कार्रवाई की गई है।

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मैडी

एसपी के प्रतिवेदन के अनुसार मैडी पीछले 2009 से लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है। उसके ऊपर मारपीट, बलवा, हत्या का प्रयास, अपहरण करने और चक्काजाम कराने जैसे कई अपराध अलग अलग थानों में दर्ज है। आरोपी के खिलाफ 14 आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित है।


इसी तरह संतोष उर्फ डैनी साहू 1995 से कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। मारपीट, हत्या, चोरी, लूट, जुआ एक्ट, गांजा और शराब बेचने समेत आर्म्स एक्ट, पास्को एक्ट कई मामले दर्ज है। यही नहीं आरोपी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते आ रहा है। अभी न्यायालय में उसके खिलाफ 27 मामले लंबित है।


कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में दयालबंद निवासी ऋषभ पानीकर को 24 घंटे के अंदर 6 माह के लिए जिला छोड़ने के आदेश दिए गए है। इस आदेश में कहा गया है की आरोपी न केवल बिलासपुर जिला बल्कि उससे लगे जांजगीर – चांपा, मुंगेली, कोरबा, जीपीएम, ब्लौदाबाजार जिले से भी बाहर रहने के लिए कहा गया है।

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