Som Distilleries पर MP में बड़ी कार्रवाई, क्या छत्तीसगढ़ में भी होगी जांच?

मध्यप्रदेश में नकली शराब, फर्जी और रद्द परिवहन परमिट तथा अवैध आपूर्ति से जुड़े गंभीर मामले में सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. और सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज लि. के प्रमुख आबकारी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। देपालपुर की अपर सत्र न्यायालय में दोष सिद्ध होने के बाद आबकारी आयुक्त ने यह सख्त कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में अवैध शराब नेटवर्क पर बड़ा संदेश गया है।
इसी कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठने लगे हैं। Hunter Beer, जो मध्यप्रदेश में कार्रवाई के दायरे में आई है, वहीं छत्तीसगढ़ में संबंधित समूह या संबद्ध इकाइयों के अन्य ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उत्पादों के स्रोत, लाइसेंस संरचना और सप्लाई चेन की जांच की जाएगी।
अब निगाहें छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग पर टिकी हैं। क्या मध्यप्रदेश की तरह यहां भी अवैध शराब, फर्जी परमिट और लाइसेंस व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच होगी, या संबंधित ब्रांडों की बिक्री जारी रहेगी? जनता पारदर्शिता और कानून के समान अनुपालन की अपेक्षा कर रही है।




