छत्तीसगढ़

भारतमाला मुआवजा घोटाला: फरार तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरफ्तार

भारतमाला परियोजना के बहुचर्चित मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने दो महत्वपूर्ण फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में शशिकांत कुर्रे, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर और लखेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, जिला रायपुर शामिल हैं।

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ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 30/2025 में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420, 409, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि रायपुर-विशाखापट्नम और दुर्ग-बायपास भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना में पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों ने अपने अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक और भूमाफियाओं के साथ मिलकर कूटरचित राजस्व अभिलेख तैयार करवाए। इसके जरिए प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक राशि दिलाई गई, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

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दोनों अधिकारियों की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय से पहले ही निरस्त हो चुकी थी। विशेष न्यायालय से इनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा भी जारी की गई थी, जबकि कुर्की की कार्रवाई विचाराधीन है।लगातार फरार चल रहे दोनों आरोपियों को 11 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में इस बहुचर्चित घोटाले से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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