नर्सिंग होम एक्ट उल्लंघन पर गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सील, प्रशासन की सख्त कार्रवाई

(मनीष नामदेव) : मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन और अस्पताल में चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद की गई। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ. कमलेश कुमार और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने बताया कि 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, उस दौरान भी डॉक्टर अनुपस्थित मिले थे और संस्था को नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस के बावजूद सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, और भविष्य में भी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




