निर्माण श्रमिक पंजीयन में गड़बड़ी पर श्रम निरीक्षक निलंबित

छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांजगीर-चांपा जिले के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में गड़बड़ी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2026 को जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर जांजगीर-चांपा को भेजी थी। इसके बाद विधानसभा में भी इस मुद्दे को विधायक बालेश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया।
कलेक्टर द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई। जांच में पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम की भूमिका संदिग्ध मिलने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश अपर श्रमायुक्त (स्थापना) कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी किया गया है।




