बिलासपुर

रेडी टू इट मामले में महिला समूहों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, महिला समूह बनाएँगे रेडी टू ईट….

Advertisement


बिलासपुर – रेडी टू ईट मामले में हाईकोर्ट ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अंतरिम राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि, इन महिला स्वयं सहायता समूहों को रेडी टू ईट/टेक होम राशन के बनाने और वितरण की यथास्थिति बनाई रखी जाए।

Advertisement
Advertisement

विदित हो कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भारत सरकार के ICDS स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट/टेक होम राशन को बनाने और वितरण का काम मिला था,बीते एक फ़रवरी को राज्य सरकार ने इसे बनाने और वितरण का काम राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा संचालित करने के आदेश जारी कर दिए।

Advertisement

इस आदेश के विरुध्द महिला स्वयं सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी अनादि शर्मा और सहयोगियों ने की। मामले की सुनवाई आज जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की कोर्ट में हुई।

Advertisement

अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी ने जानकारी दी है

याचिका लगने के बाद राज्य सरकार ने इस काम की तारीख़ बढ़ाकर एक अप्रैल की थी,सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इन महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले एक महिने या कि कोर्ट के आख़िरी फ़ैसले की तारीख़ तक रेडी टू ईट/टेक होम राशन को बनाने और वितरण के कार्य करते रहेंगे, यथास्थिति बनी रहेगी”

मामले में अगली सुनवाई पाँच अप्रैल याने चार दिन बाद है।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button