मिठाई में मिलावट पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला: महेश स्वीट्स पर 1 लाख जुर्माना बरकरार

(भूपेन्द्र सिंह राठौर) : बिलासपुर – मिठाई में मिलावट के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिलासपुर के महेश स्वीट्स पर लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ कहा कि खाद्य पदार्थ रखने और बेचने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। मामला मिठाई में अरारोट की जगह मक्का स्टार्च के इस्तेमाल से जुड़ा है। जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसे ‘मिसब्रांडिंग’ माना गया।
इसके बाद निचली अदालत ने दुकान संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। संचालक ने अपनी अपील में दलील दी कि वह उत्पाद का निर्माता नहीं, बल्कि केवल उपयोगकर्ता है, इसलिए उस पर कार्रवाई उचित नहीं है। साथ ही लैब जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए।
हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ को रखने और बेचने वाला भी उसकी गुणवत्ता और शुद्धता के लिए जिम्मेदार होता है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है। इस फैसले को मिलावट के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हेडलाइन



