छत्तीसगढ़बिलासपुर

रिटायरमेंट के 6 माह बाद भी पेंशन ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर निराकरण के दिए निर्देश

(कमलेश शर्मा) : बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज पी सेम कोशी ने ३०नवम्बर 2021को रिटायर हुए कर्मी की याचिका पर सुनवाई कर विभाग को रिटायर्ड कर्मी को दो माह के भीतर उसे पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य रिटायर देयकों का भुगतान करने संबंधी मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया है।

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बिलासपुर जिले के सकर्रा गांव के रहने वाले द्वारिका प्रसाद कर्ष ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवाया था कि वे छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर से प्रयोगशाला तकनीशियन के के पद में कार्यरत रहते हुए ३०/11/२०21को रिटायर हुए।

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रिटायर होने के पांच माह बाद भी उन्हें पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य रिटायर देयकों का भुगतान नहीं किया गया।। जबकि उनके कार्यालय प्रमुख के द्वारा पेंशन प्रपत्र जारी भी किया जा चुका है। उसके बाद भी उसे न तो पेंशन का भुगतान चालू किया गया है और न ही ग्रेच्युटी व अन्य रिटायरमेंट देयकों का भी भुगतान नहीं किया गया है।

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जिससे अभित्रस्त हो रिट याचिका अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत पेश करवाया था जिसपर सुनवाई कर संचालक उच्च शिक्षा समेत संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन बिलासपुर संभाग व अन्य को निर्देश जारी किया है कि वे याचिकाकर्ता के पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य रिटायर मेन्ट देयकों का भुगतान का दो माह के भीतर निराकरण करें।

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