पुलिस के लिए हेलमेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगा ₹1000 का चालान और विभागीय कार्रवाई

रायपुर – अब पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना केवल सलाह नहीं, बल्कि सख्त नियम बन गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया है।रायपुर पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब दोपहिया वाहन चलाते या पीछे बैठते समय भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा।अगर कोई पुलिसकर्मी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194(D) और 210(B) के तहत ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इतना ही नहीं… यह उल्लंघन पुलिसकर्मी की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में भी दर्ज किया जाएगा और उस पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 29 जुलाई 2025 को जारी हुआ है और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।रायपुर पुलिस विभाग ने यह कदम अनुशासन और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया है, और अब खुद पुलिस को ही सड़क नियमों का आदर्श बनना होगा।
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