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क्या मैंने किसी की हत्या की, मारपीट की? मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट में क्या-क्या बोले राहुल

(शशि कोन्हेर) : मानहानि केस को लेकर सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत न मिलने पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इसलिए उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक ने मौखिक रूप से कहा , “वास्तव में यह बड़े पैमाने पर लोगों के प्रति उनका (राहुल गांधी का) कर्तव्य है। वह बड़े पैमाने पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें अपने बयान सीमा में रहकर देने चाहिए।”

मैंने कोई हत्या नहीं की: राहुल गांधी

इसके बदले में राहुल गांधी ने अदालत से कहा कि उन्होंने कोई हत्या जैसा कोई गंभीर या जघन्य अपराध नहीं किया है। गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मेरा मामला नैतिक अधमता या गंभीर श्रेणी में आता है। वास्तव में, मेरा मामला जमानती है और यह बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ नहीं है।”

वहीं कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को रिकॉर्ड पर दस्तावेज पेश करने के अनुरोध को स्वीकार लिया है। ऐसे में अब इस मामले में 2 मई को सुनवाई होगी।

सेशंस कोर्ट से मिला रिजेक्शन

मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में दोषी राहुल गांधी संसद का निलंबन झेल रहे हैं। राहुल गांधी ने मानहानि केस में अपनी सजा को निलंबित करने के लिए सूरत की एक सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने 20 अप्रैल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया। एक विस्तृत आदेश में सेशंस कोर्ट ने कहा कि गांधी की अयोग्यता पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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