छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य सचिव परदेशी को एक और अवमानना नोटिस

(कमलेश शर्मा) : बिलासपुर। आदेश का पालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव सिद्दार्थ कोमल परदेशी को अवमानना नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सचिव परदेशी को पूर्व में डॉ अरुण रात्रे की याचिका में भी अवमानना नोटिस जारी किया गया है।


दुर्ग निवासी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ वन्दना भेले बेमेतरा में पदस्थ थी। स्वास्थ्य सचिव ने सितंबर 2022 में उनका बेमेतरा से दुर्ग तबादला किया गया। स्वास्थ्यगत कारण से डॉ भेले समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाई। इस पर उन्हें निलबिंत कर किया गया।

निलम्बन के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भी नही दिया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को। याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय करने का आदेश दिया।

आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव सिद्दार्थ कोमल परदेशी के विरुध्द अवमानना याचिका पेश की है। याचिका में कहा गया कि स्वास्थ्य सचिव को पूर्व में डॉ अरुण रात्रे के मामले में अवमानना नोटिस दिया गया है ।

नोटिस के बावजूद जवाब नहीं दिया जा रहा। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरांत सचिव को एक और अवमानना नोटिस जारी किया है।

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