इमरान खान को लगा बड़ा झटका..पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को असंवैधानिक करार दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश भी गलत
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फ़ैसला देते हुए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी के फ़ैसले को ग़ैर संवैधानिक क़रार दे दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इमरान ख़ान सरकार के लिए बड़ा झटका है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे.सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को एसेंबली का सत्र बुलाने का आदेश भी दिया है.
इससे पहले चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने ये माना कि डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले में ख़ामी थी. उन्होंने आगे कहा, ”एक बात साफ है कि आदेश सही नहीं है. अगला कदम क्या होगा?” उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रहित का ध्यान रखना है.फ़ैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं है.
3 अप्रैल को ख़ारिज़ किया गया था अविश्वास प्रस्ताव
3 अप्रैल को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग से पहले ही डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया था.इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी से मुलाक़ात कर नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह दी थी.राष्ट्रपति ने इस सलाह पर अमल करते हुए नेशनल असेंबली भंग कर दी थी. पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक़ नेशनल असेंबली भंग करने के 90 दिनों के अंदर वहाँ आम चुनाव कराने होते हैं.