बिलासपुर

रिश्वत लेते पकड़े गए रेलवे अफसर के भाई को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, बेटे को है ब्लड कैंसर

 

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(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर – हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। आरोपी कुणाल आनंद ने कोर्ट में दलील दी कि उसका 13 साल का बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। यह मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR के तहत आरएसडब्ल्यू विभाग से जुड़ा है। सीबीआई ने मुख्य अभियंता विशाल आनंद को झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा था।

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विशाल आनंद का भाई कुणाल आनंद, रांची में बिरसा चौक के पास, झाझरिया कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी मनोज पाठक से 31 लाख 93 हजार 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। बताया गया कि यह रकम विशाल आनंद के लिए ली जा रही थी। सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं 7, 8, 9, 10 और 12, और बीएनएस 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

इस केस में अब तक मुख्य अभियंता विशाल आनंद, उसका भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंस्ट्रक्शन के एमडी सुशील झाझरिया और कंपनी कर्मचारी मनोज पाठक — चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर कुणाल आनंद को बेटे के इलाज के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। बेटे की बीमारी की पीड़ा अपनी जगह है, लेकिन कानून अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है।

 

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