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क्या दिल्ली मेयर चुनाव पर हो जाएगा फैसला? AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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(शशि कोन्हेर) : दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय व अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए बुधवार को इसे सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दी थी।

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सोमवार को सदन में हंगामा होने के कारण मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया था। इसके बाद आप की नेता की ओर से मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष केस का जिक्र किया गया। याचिका में कोर्ट से मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई।

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सदन से सड़क पर आई मेयर चुनाव की लड़ाई
गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को मेयर का चुनाव रोकने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप ने कहा कि भाजपा बार-बार मेयर चुनाव में रुकावट डाल रही है। निगम सदन में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आप का मेयर नहीं बनने दे रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और कुलदीप कुमार ने किया। इस दौरान आप के पार्षदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने एलजी और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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आप नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष लंबा है और हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप नेताओं ने कहा कि सोमवार को सभी ने देखा कि किस तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से एमसीडी में अपनी सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी पर अदालत की अवमानना का मामला बनता है।

सोमवार को निगम सदन में पीठासीन अधिकारी ने हाई कोर्ट का एक आर्डर दिखाते हुए कहा कि इसके आधार पर वोट करेंगे। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई आर्डर ही नहीं है। इस प्रकार झूठ बोलना कोर्ट का निरादर है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया था कि भाजपा इस बार भी मेयर का चुनाव नहीं कराएगी और वही हुआ। इसका सुबूत यह है कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि यह पहले से तय था।

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