छत्तीसगढ़

अरपा-भैंसाझार नहर परियोजना में गड़बड़ी, वरिष्ठ आरटीओ आनंदरूप तिवारी पर गिरी गाज

(दिलीप जगवानी) : बिलासपुर – अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा वितरक नहर निर्माण परियोजना के लिए की गई भू-अर्जन कार्यवाही में अनियमितताओं के चलते राज्य शासन ने वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) आनन्दरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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आनंदरूप तिवारी उस समय कोटा, जिला बिलासपुर में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उनके कार्यकाल मे भू-अर्जन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। राज्य शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के रूप में लेते हुए इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना है।

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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत आनंदरूप तिवारी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग में निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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