किरायेदार की जानकारी छिपाना पड़ा भारी, मकान मालिक पर FIR दर्ज

जांजगीर-चांपा पुलिस ने किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदी में एक मकान मालिक द्वारा दूसरे राज्य के चार लोगों को बिना किरायानामा और पुलिस को सूचना दिए किराये पर रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जिलेभर में किरायेदार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पता चला कि ग्राम अमोदी निवासी अशोक साहू ने चार बाहरी व्यक्तियों को अपने मकान में किराये पर रखा, लेकिन न तो किरायानामा तैयार कराया और न ही इसकी सूचना संबंधित थाना को दी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बावजूद नियमों की अनदेखी करने पर थाना प्रभारी दिलीप सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार और बाहरी व्यक्ति की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित थाना या चौकी में दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।




