रायपुर में धारा 163 लागू, दो माह तक रैली-जुलूस पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत शहर के व्यस्ततम मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर आगामी दो माह तक प्रतिबंध रहेगा।
कार्यालय पुलिस कमिश्नर रायपुर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड में गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक का क्षेत्र शामिल है।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में सुगम यातायात, जनसुविधा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश 25 फरवरी 2026 से प्रभावी होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।




