रायपुर

पॉक्सो एक्ट व बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। राजधानी रायपुर के निवासी 23 वर्षीय दीपक धीरज को अदालत ने गंभीर अपराधों में दोषी करार दिया है। केंद्रीय जेल रायपुर से जारी आदेश के मुताबिक, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376-AB, 376(2)(f) और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।

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आदेश के अनुसार, धारा 363 के तहत आरोपी को पाँच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। धारा 376(2)(f) में कोई दंड नहीं दिया गया, लेकिन धारा 376-AB और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और पाँच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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हालांकि, जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को वर्तमान में केवल चार माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा, जिसे उसकी कुल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि आरोपी को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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