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कल से बदलने वाले हैं फास्टैग के नियम..

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नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद टोल टैक्स वसूली को आसान बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक को स्मूद बनाना है। ये नियम 17 फरवरी, 2025 से लागू हो जाएंगे।

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NPCI ने पिछले महीने इन नियमों से जुड़ा सर्कुलेशन जारी किया। नए नए नियमों के मुताबिक, अगर फास्टैग रीड होने से एक घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो आपकी पेमेंट टोल कलेक्शन के दौरान फेल हो जाएगी। इसके अलावा, अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा।

इन नए नियमों से यूजर्स को टोल प्लाजा पर कम समय लगेगा और ट्रैफिक की आवाजाही बेहतर होगी। इसके अलावा, यूजर्स को अपने फास्टैग की स्थिति की जानकारी मिलेगी और वे अपने फास्टैग को समय पर रिचार्ज कर पाएंगे।

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