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संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश…..

उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए. हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. दरअसल, ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है. मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है.

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