स्थानांतरण नीति के तहत, स्वास्थ्य विभाग में 47 कर्मचारियों के आदेश निरस्त, लेकिन चहेतों पर दिखी मेहरबानी.

(जयेन्द्र गोले) : बिलासपुर – स्वास्थ्य सेवाएं विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 47 स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण/संलग्नीकरण आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, बिलासपुर कार्यालय से जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की नई स्थानांतरण नीति 2025 के तहत सभी संलग्नीकरण 05 जून 2025 से स्वतः समाप्त माने जाएंगे। इसके बाद किसी भी प्रकार का संलग्नीकरण केवल विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासनिक सचिव की अनुमति से ही मान्य होगा।
इसी निर्देश के पालन में 47 कर्मचारियों के आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए हैं। आदेश में उनके मूल पदस्थापना स्थल और संलग्न स्थान का पूरा विवरण दर्ज है।
लेकिन इसी बीच विभागीय कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसका ताजा उद्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में अभी भी संलग्निकरन का खेल अभी भी खेला जा रहा हैं शासन के नियमों का मखौल बनाया जा रहा हैं.
सूत्रों का कहना है कि कुछ चहेते अधिकारियों और-कर्मचारीयो अब भी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं, जिनके आदेश जानबूझकर जारी नहीं किए गए। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि कार्रवाई सभी पर समान रूप से लागू नहीं की गई है।चहेतों को मिली इस कथित राहत से जुड़े नाम और पूरी अंदरूनी कहानी अगले एपिसोड में सामने लाई जाएगी।




