शराब घोटाला केस : चैतन्य बघेल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की स्वीकार

बिलासपुर – शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
चैतन्य बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र हैं और वे जुलाई 2025 से इस बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे। लंबे समय से जेल में बंद रहने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।
शराब घोटाला मामला प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा में रहा है। जांच एजेंसियों ने इस केस में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चैतन्य बघेल की जमानत मंजूर होने के बाद एक बार फिर इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद बघेल परिवार और समर्थकों में राहत का माहौल है, वहीं विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। फिलहाल जमानत की शर्तों और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।




