गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाहीछत्तीसगढ़

दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथी को मिली सजा..

(उज्ज्वल तिवारी) :;गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पेंड्रारोड ने सख्त फैसला सुनाया है।

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आरोपी अमन सिंह राठौर (19 वर्ष) को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है, वहीं उसके साथी निखिल राठौर (19 वर्ष) को भी तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई है।

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यह मामला मई 2022 का है, जब अमन सिंह राठौर ने नाबालिग पीड़िता को विवाह का झूठा प्रलोभन देकर उसे राजकोट, गुजरात ले जाकर शारीरिक शोषण किया था।

इस वारदात में उसका साथी निखिल राठौर ने भी सहयोग किया था, जिसने आधी रात को पीड़िता को घर से भगाने में मदद की थी।

गौरेला पुलिस ने मामले की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने सुनवाई के बाद अमन राठौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही अमन पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, निखिल राठौर को तीन साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में पंकज नगाइच, अतिरिक्त लोक अभियोजक, ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

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