10 साल बाद बोबडे हत्याकांड में सभी आरोपी सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी.

(भूपेन्द्र सिंह राठौर) : बिलासपुर में मॉल के भीतर हुई एक दर्दनाक घटना का न्यायिक पटाक्षेप करीब दस साल बाद हो गया। सीढ़ियों से गिरकर युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।
मामला 21 जनवरी 2016 का है। देर रात मॉल स्थित एक बार में पार्टी के बाद युवक अपने दोस्तों के साथ नीचे उतर रहा था। लिफ्ट की बजाय वह सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह करीब 30 फीट नीचे बेसमेंट में गिर गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद सिविल लाइन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पहले गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया, बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या की धारा जोड़ते हुए चार युवकों को आरोपी बनाया गया। मामला लंबे समय तक न्यायालय में चला और कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। लेकिन सुनवाई के दौरान नवम अपर सत्र न्यायालय ने पाया कि पुलिस आरोपों को साबित करने में नाकाम रही। न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी सबूत पेश किया जा सका और न ही ठोस तकनीकी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए।
इसी आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। इसके साथ ही मॉल में हुई इस घटना से जुड़ा करीब एक दशक पुराना मामला अब न्यायिक रूप से समाप्त हो गया।




