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आरबीआई ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन पर ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत पांच बैंकों पर लगाया जुर्माना

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

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आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड जारी करने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

वहीं आरबीआई ने बैंकों की वित्तीय सेवाओं और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह, एक्सिस बैंक पर ₹29.60 लाख का जुर्माना लगा है। एक्सिस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की व्याख्या करते हुए अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंक ने कुछ आंतरिक/कार्यालय खातों के माध्यम से अनधिकृत या असंबंधित प्रविष्टियां भेजीं।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कुछ अनुपालन खामियों के चलते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.8 लाख रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के चलते लगाया गया है और इसका बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

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