कुख्यात तस्कर की 7.66 करोड़ की संपत्ति सीज….

रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गांजा और सट्टा तस्कर रवि साहू और उसके परिवार की करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को सीज कर दिया है। सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने SAFEMA और NDPS एक्ट के तहत जारी फ्रीजिंग आदेश को कन्फर्म कर दिया है।
रवि साहू, जो गांधीनगर कालीबाड़ी रायपुर का रहने वाला है, उसे 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट पहले ही 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना चुकी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अवैध कमाई से अपने और परिवार के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पत्नी शशि साहू और पुत्र को भी जांच के दायरे में लिया। रायपुर और अभनपुर क्षेत्र में कृषि भूमि, मकान, भवन और कमर्शियल वाहनों सहित कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जिनकी कीमत आरोपी की वैध आय से कहीं अधिक पाई गई। इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव SAFEMA प्राधिकरण को भेजा था।
ऑनलाइन सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष अपनी संपत्तियों के संबंध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके बाद 15 मई 2026 को सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीजिंग आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा। अब इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री या ट्रांसफर बिना अनुमति संभव नहीं होगा। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




