बिलासपुर

रेल यात्रियों के लिए नए नियम लागू, उल्लंघन पर अब भारी पड़ेगा जुर्माना

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : रेल यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे अधिनियम की धाराओं में परिवर्तन के बाद हैं अब बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश, भीख मांगने, नशे की हालत में उपद्रव और खतरनाक सामान ले जाने पर पहले से ज्यादा जुर्माना देना होगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और स्टेशनों पर इसकी जानकारी जारी कर दी है।भारतीय रेलवे के नए प्रावधानों के अनुसार बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करने वालों से अब न्यूनतम 500 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। ट्रांसफर किए गए टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त कर न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। रेलवे परिसर में फेरी लगाना या भीख मांगना अब 2 हजार रुपये तक दंडनीय होगा। वहीं नशे की हालत में उपद्रव करना, थूकना या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दोबारा उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या जेल का प्रावधान रखा गया है। रेलवे ने धूम्रपान को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। ट्रेन या रेलवे परिसर के निर्धारित क्षेत्रों में धूम्रपान करते पाए जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जा सकता है, जहां 5 हजार रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।

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महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षित कोच या सीट पर पुरुष यात्री मिलने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने इसे महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके अलावा खतरनाक या आपत्तिजनक वस्तुएं लेकर यात्रा करने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों से अपील मे कहा है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित व सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करें।रेलवे के नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना और रेलवे परिसरों को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना है। इन नियमों को तोड़ने वालों को पहले से ज्यादा आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा।

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