बिलासपुर

जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार…..हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के 27 आरोपियों की अपील को ख़ारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।

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चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के डीविजन बेंच ने बीते 29 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के नेता स्व रामावतार जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आदेश जारी किया गया है।

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बता दें कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि बाद में अमित जोगी बरी हो गए थे।

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