किरायेदारों की सूचना देना अब मकान मालिकों के लिए अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

जांजगीर-चाम्पा ज़िले में अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय की पहल पर जिला कलेक्टर ने सभी मकान मालिकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब जिले के हर मकान मालिक को अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी — जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और वैध पहचान पत्र — संबंधित थाना या चौकी में देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना या अपराध को रोका जा सके और असामाजिक तत्वों, विशेषकर अवैध प्रवासियों और बंगलादेशियों की पहचान की जा सके।
यदि कोई मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी छुपाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

“हमारा उद्देश्य जिले की शांति, सुरक्षा और जनहित सुनिश्चित करना है। मकान मालिकों का सहयोग आवश्यक है।” : विजय कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किराया देने या लेने से पहले थाना स्तर पर पूरी जानकारी देना अब अनिवार्य है। मकान मालिकों को सतर्क रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी।




