बिलासपुर

हाईकोर्ट ने जमीन दलाल नरेंद्र मोटवानी की जमानत याचिका ख़ारिज की,अवैध कब्जे,धोखाधड़ी और कुटरचना के मामले मे है फरार.

(आशीष मौर्य संपादक) : बिलासपुर – तोरवा की रहने वाली मीना गंगवानी ने भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी,डुलाराम मोटवनी,महेंद्र मोटवानी और राजेन्द्र मोटवानी के खिलाफ धारा 420,467,468,471 का मामला दर्ज कराया था. तब से नरेंद्र मोटवानी और घटना के सह आरोपी फरार चल रहे हैं.29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सभी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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दरअसल प्रार्थी मीना गंगवानी की तोरवा स्थित खसरा नम्बर 445 भूमि पर भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी की काफ़ी समय से नजर थी.नरेंद्र मोटवानी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर तोरवा स्थित खसरा नंबर 445 का,फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सीमांकन आदेश कराया और षड्यंत्र रचते हुए तहसीलदार के कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें जमीन मालिक मीना गंगवानी के फर्जी हस्ताक्षर किये गए थे. इतना ही नहीं आरोपी नरेंद्र मोटवानी और उसके सहयोगियों ने मीना गंगवानी के स्थान पर किसी अन्य महिला को खड़ा कर आर्डर शीट में हस्ताक्षर भी कराया. तोरवा थाने में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार है.मंगलवार को हाईकोर्ट ने सभी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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