स्कॉर्पियो में ‘पुलिस’ लिखकर घूमना पड़ा भारी, मालिक पर मामला दर्ज

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस चिन्ह के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जहां एक वाहन मालिक पर बिना अधिकार ‘पुलिस’ का टैग लगाकर गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया है, जानकारी के अनुसार, आरोपी वीरेंद्र जैन, उम्र 43 वर्ष, निवासी करबला, अपने स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG11AD7866 में आगे-पीछे अवैध रूप से पुलिस का चिन्ह लगाकर घूम रहा था। इतना ही नहीं, वाहन में बाउंसर जैसे लोगों को बैठाकर रौब झाड़ने और गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायत भी सामने आई है।
वाहन शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 205 और 347 के तहत अपराध क्रमांक 398/2026 दर्ज कर लिया है, फिलहाल पुलिस ने मामले को विवेचना में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
वहीं, पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि पुलिस चिन्ह या टैग का अनधिकृत इस्तेमाल दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति वर्दी या पुलिस पहचान का गलत फायदा उठाकर लोगों पर रौब न जमा सके।




