चैतन्य बघेल की ज्यूडिशियल रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ी

रायपुर – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ज्यूडिशियल रिमांड 29 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है।
इस फैसले के बाद अब चैतन्य बघेल की दिवाली जेल में ही कटेगी। गौरतलब है कि वह 18 जुलाई 2025 से जेल में बंद हैं।
इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने हाल ही में कोर्ट से चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
13 अक्टूबर को EOW ने कोर्ट से मोहलत की मांग की थी, जिसके बाद 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी।
इसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल समेत सभी आरोपियों की रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया, ताकि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो सके।
EOW अधिकारियों के अनुसार, रिमांड के दौरान चैतन्य बघेल से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इन खुलासों के आधार पर एजेंसी जांच का दायरा और बढ़ाने की तैयारी में है, और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है।




