छत्तीसगढ़

नहीं होगी सभी VVPAT पर्चियों की गिनती, सुप्रीम कोर्ट ने  याचिका की रद्द..

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को मतगणना के दौरान मतों की इलेक्ट्रानिक गिनती कराये जाने के अलावा सभी वीवीपैट पर्चियों की हाथों से गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

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प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के 12 अगस्त, 2024 के फैसले के खिलाफ हंस राज जैन की याचिका पर विचार कर रही थी।

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