बिलासपुर

बहुचर्चित शराब घोटाला मामला: करोड़ों के घपले के आरोपी अजय लोहिया की जमानत अर्जी बिलासपुर हाईकोर्ट में मंजूर

(आशीष मौर्य संपादक) : बिलासपुर – छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ACB/EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को आरोपी बनाया है। इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा रायपुर की विशेष एसीबी अदालत में पहले ही चालान पेश किया जा चुका है।इस पूरे सिंडिकेट में गुड़गांव निवासी आरोपी अजय लोहिया पर मेन पावर सप्लाई एजेंसी के जरिए करोड़ों रुपये के हेरफेर और घपले का गंभीर आरोप है। इसी मामले को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरोपी अजय लोहिया की ओर से पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री यशराज वर्मा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।

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यशराज वर्मा (अधिवक्ता, हाईकोर्ट )

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद,माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने आरोपी अजय लोहिया की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है।शराब घोटाले जैसे इस बेहद संवेदनशील और बड़े वीआईपी केस में हाईकोर्ट का यह फैसला न्यायधानी के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस राहत के बाद EOW की अगली कानूनी रणनीति क्या होती है।

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