बिलासपुर में कोटपा एक्ट के तहत छापा, 10 दुकानों पर चालानी कार्रवाई

(जयेन्द्र गोले) : बिलासपुर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन और सिविल लाइंस पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की।कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गढ़ेवाल तथा सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह के मार्गदर्शन में 27 फरवरी 2026 को जिला बिलासपुर में तंबाकू बेचने वाली दुकानों की जांच की गई।खाद्य एवं औषधि प्रशासन और सिविल लाइंस पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने मंगला क्षेत्र में 10 पान एवं किराना दुकानों की जांच कर 1300 रुपये की चालानी कार्रवाई की।
जांच के दौरान दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाएं, जिसमें धूम्रपान निषेध क्षेत्र एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने संबंधी सूचना अंकित हो।प्रशासन ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, जबकि धारा 6 के तहत स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषिद्ध है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल एवं प्राथमिक शाला माता चौरा, आजाद चौक के आसपास स्थित दुकानों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई।इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू और बीट प्रभारी अमृत साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




