छत्तीसगढ़रायपुर

दोपहिया शोरूम संचालकों को वाहन के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई….

 

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रायपुर। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने दोपहिया शोरूम संचालकों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि अब हर नए वाहन के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर मोटरयान नियम 1989 के तहत शोरूम का व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

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रायपुर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सात महीनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 20,495 चालान काटे गए हैं। इसके बावजूद जिले में हेलमेट न पहनने से 190 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने समय-समय पर हेलमेट वितरण और जागरूकता अभियान भी चलाए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

 

पुलिस ने दोपहिया चालकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। हादसा कब और कहां हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हेलमेट जान बचा सकता है। रायपुर पुलिस ने संदेश दिया है – “समझदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए और सुरक्षित रहिए।”

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