छत्तीसगढ़

कोयला लेवी घोटाला : रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

कोयला लेवी घोटाले में फंसे निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन यह राहत बिना शर्त नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते तीनों को छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक लगाई गई है।

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सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल थे, ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तीनों को अभी पूरी तरह से रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) में दर्ज कई अन्य मामलों में उन्हें जेल में ही रहना होगा।

यह अंतरिम जमानत है, स्थायी नहीं। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो जमानत तत्काल रद्द की जा सकती है।

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