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फाइनेंस से जुड़ी 2 कंपनियों पर RBI ने लगाया भारी जुर्माना

 

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भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम उल्लंघन को लेकर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर 66.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा IIFL समस्ता फाइनेंस लिमिटेड पर 33 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा है।

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दोनों मामलों में, रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

रिजर्व बैंक ने केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 66.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा, आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए 33.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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