बिलासपुर

रीजन के 4 लाख उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल का मिलता रहेगा लाभ

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा मंे युक्तियुक्त संशोधन करते हुये 400 के स्थान पर 100 यूनिट मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत जारी रखी है। यह संशोधित व्यवस्था छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई है।

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बिलासपुर रीजन के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 6.75 लाख है, जिनमें से 4 लाख उपभोक्ताओं को वर्तमान में भी हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। शेष बचे 2.75 उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना के अतंर्गत सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र शासन द्वारा 30 हजार रूपये प्रति किलोवॉट एवं अधिकतम 78 हजार रूपये की सब्सिड़ी प्राप्त होगी एवं राज्य शासन द्वारा 15 हजार प्रति किलोवॉट व अधिकतम 30 हजार रूपये की सब्सिड़ी प्रदाय की जा रही है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को कुल 45 हजार प्रति किलोवॉट एवं अधिकतम 1 लाख 8 हजार रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। पीएम सूर्यघर सोलर योजना में उपभोक्ता अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर 25 साल तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं।

 

कार्यपालक निदेशक (बिलासपुर क्षेत्र) श्री ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि रीजन के 4 लाख उपभोक्ताओं को वर्तमान में भी हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा इसके साथ ही सूर्यघर योजना के सोलर प्लांट लगाने के बाद पहले दिन से ही सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता अनुसार बिल में 120 यूनिट से 150 यूनिट प्रति किलोवॉट उत्पादन अनुसार विद्युत बिल में छूट मिलेगी, अतिरिक्त उत्पादित बिजली को विद्युत कंपनी को बेचकर मुनाफा भी कमाया जा सकता है।

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